बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में पांच साल की सज़ा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लोकसभा ने अयोग्य करार दिया है. इस घोटाले के अन्य दोषी जनता दल यूनाइटेड के सांसद जगदीश शर्मा की सदस्यता भी ख़त्म कर दी गई है.
लोकसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. लालू बिहार की सारण संसदीय सीट से सांसद थे.
इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता रशीद मसूद की राज्यसभा की सदस्यता सोमवार को समाप्त कर दी गई थी. भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाए जाने के कारण मसूद की सदस्यता खत्म की गई थी.
उच्चतम न्यायालय ने गत जुलाई में व्यवस्था दी थी कि किसी नेता को दो वर्ष से अधिक की सज़ा वाले अपराध के तहत दोषी पाए जाने पर उसकी संसद सदस्यता तत्काल समाप्त हो जाएगी.
रांची की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के मामले में लालू को पांच साल की क्लिक करें सज़ा सुनाई थी. जगदीश शर्मा को चार साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी.
गौरतलब है कि लालू प्रसाद और 44 अन्य लोगों को चाइबासा कोषागार से 90 के दशक में 37.7 करोड़ रुपए निकालने के मामले में अभियुक्त बनाया गया था.
चाइबासा तब अविभाजित बिहार का हिस्सा था.
चाइबासा कोषागार से कथित फ़र्ज़ी बिल देकर 37.7 करोड़ रुपए निकालने का ये मामला जब सामने आया, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा की सदस्यता वाली विधानसभा समिति से इसकी जांच कराने के आदेश दिए थे.
इस मामले में शिवानंद तिवारी, सरयू रॉय, राजीव रंजन सिंह और रविशंकर प्रसाद ने पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. पटना हाईकोर्ट ने 11 मार्च 1996 को 950 करोड़ रुपए के कथित चारा घोटाले के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था.