-रमेश सर्राफ||
झुंझुनू, 5 जून। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए वर्ष 1995 में ऑपरेशन रक्षक अभियान,जम्मु कश्मीर में आंतकवादियों से लोहा लेते हुए झुंझुनूं के शेखसर गांव के शहीद हुये हरनन्दराय की पुत्री को दो माह में नियुक्ति दिये जाने के आदेश दिये है।
मामले के अनुसार प्रार्थीया अबिता कुमारी ने एक रिट याचिका दायर कर बताया कि प्रार्थीया ने 2005 में शहीद आश्रित कोटे के तहत अनुकम्पा नियुक्ति बाबत शिक्षा विभाग में आवेदन किया था। तत्पश्चात सम्पूर्ण औपचारिकतायें एवं दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत भी प्रार्थीयां को तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति नही दी गई जबकि इस बाबत जिला कलेक्टर झुंझुनू, संभागीय आयुक्त जयपुर, उपनिदेशक चुरू ने समय-समय पर प्रार्थीया को नियुक्ति बाबत विभागीय अभिशंषा की हुई है। बाद में शिक्षा विभाग ने टेट अधिसूचना-2010 का हवाला देते हुए प्रार्थीया को नियुक्ति देने से मना कर दिया।
बहस के दौरान प्रार्थीया के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने घोर लापरवाही के चलते प्रार्थीया के संदर्भ में पश्चातवर्ती टेट की अनिवार्यता का सहारा लेकर जिस प्रकार उसे नियुक्ति से वंचित किया है व संवैधानिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने मांग की कि प्रार्थीया की तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति दी जावे। दूसरी और शिक्षा विभाग के अधिवक्ता ने प्रार्थीया को नियुक्ति दिये जाने में असमर्थता जाहिर की।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने 2005 से लंबित इस नियुक्ति प्रकरण में शिक्षा विभाग की घोर ढिलाई व कार्य प्रणाली को लेकर खिंचाई करते हुए याचिका को मंजूर कर कार्मिक विभाग, संभागीय आयुक्त जयपुर,जिला कलेक्टर झुंझुनू ,निदेशक व उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनूं को दो माह के अंदर प्रार्थीया को नियुक्ति दिये जाने के प्रभावी आदेश दिये है।