निर्मलजीत नरूला उर्फ़ निर्मल बाबा पर देश भर में शिकायतें दर्ज़ होने के बावजूद ढोंगी निर्मल बाबा का कुछ नहीं बिगड़ा मगर अब दिल्ली की एक अदालत ने निर्मल बाबा पर लोगों को धोखा देने और उनके साथ विश्वासघात करने के आरोप में दर्ज शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई के बारे में पुलिस से रिपोर्ट मांगी है.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नीरज गौर ने वकील प्रेम शंकर शर्मा की शिकायत पर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है. इस वकील ने पुलिस को निर्मल सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है.
अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय करते हुए कहा है कि संबंधित थाने के एसएचओ से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी जाए. प्रेम शंकर शर्मा ने अपनी शिकायत में निर्मल बाबा पर कथित तौर पर लोगों को धोखा देने, उनका विश्वास तोड़ने और लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाते हुए उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश देने की मांग की है.
प्रेम शंकर शर्मा ने बाबा के खिलाफ ड्रग और मैजिक अधिनियम के तहत अपराधों के आरोप में भी प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की. इसके लिए टीवी चैनलों पर लोगों की बीमारी सही करने के लिए कथित आपत्तिजनक विज्ञापनों का उल्लेख किया गया.